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मध्य प्रदेश में अब धोखा देकर शादी करने पर होगी पांच साल की सजा, लव जिहाद पर बनेगा कानून

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने मन बना रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा। नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अपराध में सहयोग करने वाले को भी अपराधी घटित करने वाले मुख्य व्यक्ति की तरह ही सहभागी माना जाएगा। इन मामलों में शिकायत करना आवश्यक होगा।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को शादी से एक महीने पर जिलादंडाधिकारी को एक महीने पहले जानकारी देना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को विधानसभा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम तय कर रहे है कि प्रलोभन, बहकावा और बलपूर्वक शादी करवाने पर 5 साल का कठोर कारावास रख रहे हैं। यह अपराध गैर जमानती होगा।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH