लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ़ किया है कि शादी समारोहों के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह कराए जा सकेंगे। इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी की तरफ जारी निर्देश में कहा गया है कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन किया जा सकता है। विवाह के लिए जिन 100 लोगों की संख्या रखी गई है उसमें बैंड बाजा वाले लोग शामिल नहीं हैं।
सीएम योगी ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि वो लोगों को जागरूक करें और गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।