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यूपी: ‘लव जिहाद’ अध्यादेश पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुहर, बना कानून

लखनऊ। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के अध्‍यादेश को प्रदेश की राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही इस अध्यादेश ने कानून की शक्ल ले ली है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद मामलों में अब कठोर सजा मिलेगी. कुछ दिनों पहले ही योगी कैबिनेट से पास होने के बाद अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था.।

अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अध्यादेश, 2020 के गैरकानूनी धर्मांतरण को राज्यपाल की मंजूरी के साथ जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (विधायी) अतुल श्रीवास्‍तव ने राज्‍यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020 की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी। बता दें कि अब इस कानून के अनुसार, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा था कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रूप से धर्मातरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रूप से धर्मातरण कर शादी करने पर रोक लगेगी। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एससी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH