नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को देश भर में कांच लेपित मांझा और अन्य खतरनाक पतंग की डोर की खरीद, बिक्री एवं इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में एनजीटी की पीठ ने नाइलॉन के धागे (चीनी मांझा) के साथ-साथ कांच या अन्य खतरनाक यौगिक लेपित सिंथेटिक/सूती धागों पर अगले साल 1 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी।
पीठ ने कहा कि कांच लेपित पतंग की डोर न केवल पक्षी, जानवर और मनुष्य के लिए खतरनाक हैं, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
न्यायाधिकरण ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में सभी प्रकार की तीक्ष्ण पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
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