लखनऊ

सूचना आयोग द्वारा एडीजी तनूजा पर एक लाख जुर्माना बरकरार

अमिताभ ठाकुर, गृह मंत्रालय, भारत सरकारamitabh-thakur
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने आज एडीजी तनूजा श्रीवास्तव पर आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सूचना नहीं देने के चार अलग-अलग मामलों में पूर्व में लगे एक लाख रुपये के जुर्माने के सम्बन्ध में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनने से साफ़ इंकार कर दिया है।

सुश्री तनूजा पर ये दंड वर्ष 2013-14 में आईजी कार्मिक के पद पर कार्य करते समय अमिताभ ठाकुर के मामलों में सूचना नहीं देने पर लगाए गए थे। उन्होंने इन चारों मामलों में आयोग के सामने पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत किया था जिनपर सूचना आयुक्त विजय शर्मा के समक्ष सुनवाई चल रही थी।

आज अमिताभ ठाकुर की ओर से उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर ने उन्ही के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा पारित एक आदेश सूचना आयुक्त के सामने प्रस्तुत किया जिसमे कोर्ट ने साफ़ किया था कि एक बार दंड देने के बाद आयोग उसे तब तक वापस नहीं कर सकता है जब तक दूसरे पक्ष को सुना ही न गया हो।

चूँकि पूर्व में सुश्री श्रीवास्तव का पक्ष सुना जा चूका था, अतः विजय शर्मा ने इस मामले में आयोग को सुनवाई का अधिकार नहीं होने के आधार पर चारों पुनर्विचार याचिका प्राथमिक स्तर पर ही ख़ारिज कर दिया।

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