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उप्र : हत्या में पिता-पुत्र समेत 4 को 7 वर्ष कैद

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हरदोई (उप्र)। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने गैरइरादतन हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्रों समेत चार लोगों को जुर्म साबित होने पर सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर कुल एक लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना संडीला क्षेत्र के बेगमगंज निवासी सुकुरू व उसके बेटे सुमित नारायण और अजय प्रताप और गांव के ही सुभाष ने 16 अगस्त 2012 को रात करीब नौ बजे गांव के ही बेनीप्रसाद को गाली-गलौज करके लाठी-डंडों से पीटा, जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे गुड्डू ने आरोपितों के खिलाफ नामजद दर्ज कराई।
घटना के पूर्व उसके पड़ोसी आरोपितों से नाली को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर आरोपित आए और घटना को अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर चारों आरोपितों पर गैरइरादतन हत्या का जुर्म साबित हुआ। जज ने आरोपितों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं आरोपितों पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Dileep Kumar
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