लखनऊ

हाई कोर्ट: टीवी पर पार्टी चुनाव चिन्ह सम्बन्धी आदेश सही

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, टीवी पर पार्टी चुनाव चिन्ह सम्बन्धी आदेशallahabad high court lucknow bench
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, टीवी पर पार्टी चुनाव चिन्ह सम्बन्धी आदेश
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लखनऊ। टेलीविज़न पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी प्रदर्शित किये जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा आज ख़ारिज कर दी गयी।

जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने यह आदेश वादी प्रताप चन्द्रा की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता मनीष माथुर को सुननें के बाद दिया।

डॉ ठाकुर का कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट के 07 जुलाई 2016 के एक आदेश के क्रम में चुनाव आयोग ने 07 अक्टूबर 2016 को एक परिपत्र जारी कर सभी राजनैतिक दलों से किसी भी सार्वजनिक या सरकारी स्थान और सरकारी धन से अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी जिसमे नेताओं द्वारा टीवी कार्यक्रम में अपने चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन भी आता है, पर आयोग ने 24 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा इसे नहीं माना।

कोर्ट ने कहा कि आयोग का आदेश पूरी तरह विधिसम्मत है क्योंकि किसी के निजी आवास या पार्टी कार्यालय के जो हिस्सा टीवी चैनल के जरिये प्रसारित होते हैं, वह सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में नहीं माना जायेगा।

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