नई दिल्ली। भारत सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड रद्द कर दिये हैं। ये फैसला डुप्लीकेसी को रोकने के लिए किया गया है। राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि कई लोगों ने दो-दो पैन कार्ड जारी करा लिए थे। ऐसे में जिनके नाम से एक से अधिक पैन कार्ड जारी हुए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है।अभी तक 11,44,211 पैन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत कोई भी शख्स एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता। ऐसा करने वाले शख्स को 10, 000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जिनके पास किसी वजह से एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं वो बाकी कार्ड वापस कर दें।
इस तरह से जानिए अपने कार्ड का स्टेटस
1- आप http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉगिन करें या https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-
Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html लिंक पर क्लिक करें।
2- पेज खुलने पर सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, स्टैटस, जेंडर, डेट ऑर्प बर्थ और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
3- सारी सूचनाएं भेजने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। कम्प्यूटर पर आपके सामने मोबाइल पिन दर्ज करने का ऑप्शन होगा। इस ओटीपी को आप दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें। अब आपके सामने आपके पैन के बारे में जानकारी होगी।