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मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया की याचिका खारिज

अहमदाबाद, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)| गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अधिकारियों को एसआईटी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने दंगों के पीछे एक ‘एक बड़े षड्यंत्र’ के आरोप वाली जाकिया की याचिका खारिज कर दी।

कांग्रेस नेता एहसान जाफरी उन 69 लोगों में शामिल थे, जिनकी 28 फरवरी, 2002 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में दंगों के दौरान एक बड़ी भीड़ ने हत्या कर दी थी।

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