नई दिल्ली | जिंदल समूह की कंपनियों की कथित संलिप्तता के आरोपों से जुड़े कोयला ब्लॉक मामले में यहां एक अदालत ने सोमवार को आरोप तय करने के संबंध में अपना फैसला सुनाने के लिए चार मार्च का दिन मुकर्रर किया। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में सारे रिकॉर्ड देखने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलों व आरोपी के वकीलों की ओर से पेश दस्तावेजों का अध्ययन करने में समय लगेगा।
कोयला ब्लॉक मामले में सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे। अदालत जिंदल स्टील व गगन स्पोंज को झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उपयुक्त सबूत हैं। हालांकि, जिंदल, राव, कोड़ा और अन्य ने सभी आरोपों को नकारते हुए उन्हें इस मामले से मुक्त करने की मांग की है।