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दिल्ली सरकार की याचिका पर सीबीआई को शीर्ष अदालत से नोटिस

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नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की एक याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। याचिका में उन दस्तावेजों को वापस करने की मांग की गई है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से जब्त किए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया कि जिसमें उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दस्तावेज लौटाने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने केजरीवाल के कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी के खिलाफ पद के दुरुपयोग के मामले में उनके दफ्तर पर छापेमारी कर वहां से कुछ कागजात अपने कब्जे में लिए थे।

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