इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने रविवार को कहा कि संघीय मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत अपने कर्तव्यों को जारी रखेंगे।
इससे पहले रविवार को, नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुप्रतीक्षित अविश्वास प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 5 के विपरीत है।
बर्खास्तगी के कुछ ही मिनटों बाद एक टेलीविजन संबोधन में, खान ने घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रपति अल्वी को सभी असेंबली को भंग करने की सलाह दी थी, जिससे मध्यावधि चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रपति ने प्रस्ताव पर ध्यान देते हुए नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और सूत्रों के अनुसार 90 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव होंगे।