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झारखंड: अंकिता को जला कर मार देने वाले शाहरुख के खिलाफ जुड़ीं पाक्सो एक्ट की धाराएं

रांची। झारखंड में हुए अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं।दरअसल, पहले एफआईआर में अंकिता की उम्र 19 वर्ष दर्ज की गई थी। हालांकि, बाद में इसमें सुधार कर मृतक अंकिता की उम्र 15 साल नौ माह कर दी गई। पहले एफआईआर में मृतक की उम्र 19 साल दर्ज किए जाने पर काफी विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद पुलिस ने इसमें सुधार कर इसे कम कर दिया। सूत्रों का कहना है कि अंकिता के सर्टिफिकेट पर उसकी उम्र 26 नवंबर 2006 है। इसी आधार पर अंकिता नाबालिग थी।

इससे पहले इस मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़ीं सभी फाइलों के साथ राज्य के डीजीपी को तलब किया था। हाईकोर्ट ने अंकिता के परिवारवालों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था। मामला 23 अगस्त का है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अपने घर में सो रही थी। तड़के सुबह करीब पांच बजे उसी मोहल्ले में रहने वाला शाहरुख हुसैन उसके घर पहुंचा। उसने खिड़की के कांच तोड़कर अंकिता पर पेट्रोल डाला और माचिस जला कर उसे आग के हवाले कर दिया।

अंकिता को गंभीर हालत में दुमका जिले के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से प्राथमिक इलाज के बाद 23 अगस्त को ही अंकिता को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां पांच दिन तक वह जिंदगी और मौत से जूझती रही। शनिवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH