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महज 22 दिन के अंदर मासूम को मिला इंसाफ, रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा

हापुड़। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और अपहरण के दोषी को 22 दिन में सजा सुनाकर कोर्ट ने नजीर पेश की है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 2 लाख रु का जुर्मना भी लगाया है। पांच दिन पहले दो दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाने वाली जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) वीना नारायण ने यह निर्णय दिया है।

मामला हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का है जहां एक शख्स ने छह साल के बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) वीना नारायण ने दलपत सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पुलिस ने इस मामले में 31 अगस्त को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसके बाद सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सोमवार को अदालत ने महज 22 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर एक नजीर पेश की है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH