हापुड़। देश में ऐसा शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब हमें रेप की ख़बरें न सुनने को मिलती हों। लचर कानून व्यवस्था और कमजोर कानून के चलते ही ही ऐसे दरिंदों के हौसले और बढ़ जाते हैं और इस तरह की वारदातों को अनाजम देते हैं लेकिन यूपी की पाक्सो कोर्ट ने एक नजीर पेश करते हुए हुआ छह साल की मासूम बच्ची से रेप के दोषी को उसकी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया।
स्पेशल जज वीना नारायण ने आरोपी दलपत को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष सरकारी वकील हरेंद्र त्यागी ने दोषी ठहराए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोप तय होने के बाद सिर्फ 22 दिनों में फैसला सुनाया गया है। गौरतलब है कि 6 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया गया था। दोषी दलपत, अमरोहा जिले का रहने वाला है और उसने 6 अगस्त को बच्ची का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची 12 घंटे तक लापता रहने के बाद 7 अगस्त की सुबह मिली थी। वह एक खेत में बेहोश पड़ी थी और खून से लथपथ थी। दलपत को 14 अगस्त को अमरोहा से गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित बच्ची के आंतरिक अंगों में गंभीर चोटें आने के बाद मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट द्वारा पिछले चार दिनों में दी गई यह दूसरी सजा है। इस साल 15 अक्टूबर को दो दोषियों को साल 2018 में इसी जिले में 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए मौत की सजा दी गई थी।