लखनऊ

विजिलेंस अफसरों के खिलाफ अन्वेषण का आदेश

दिल्ली, 2005 में विस्फोट, 16 फरवरी को फैसलाindian-court-hammer
विजिलेंस छापे, अन्वेषण का आदेश, आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर, सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव
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लखनऊ। 13 अक्टूबर 2015 को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के घर पर मारे गए विजिलेंस छापे में दो दर्जन से अधिक लोगों के बिना इजाजत घर में घुसने और निवेदन के बाद भी अमिताभ और उनकी पत्नी एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को कोर्ट में लगे मुकदमों में नहीं जाने के सम्बन्ध में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने प्रभारी निरीक्षक, गोमतीनगर को अन्वेषण करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि प्रार्थी और उनकी पत्नी के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध पपत्रों के अनुसार परिवाद में दिए गए तथ्यों के सम्बन्ध में धारा 202(1) सीआरपीसी में अन्वेषण आवश्यक है। सीजेएम ने एसओ गोमतीनगर को अन्वेषण कर एक माह में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी 2017 है।

अमिताभ ने अपने वाद में कहा था कि कोर्ट द्वारा मात्र विवेचक दद्दन चौबे को सर्च वारंट दिया गया था लेकिन विजिलेंस विभाग के कई सारे लोग जबरदस्ती उनके घर में घुस गए थे और घंटों बिना कानूनी इजाजत मौजूद रहे थे जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें डराना और समाज में जलील करना था, जो धारा 341, 342, 447, 448, 451, 452 आईपीसी में अपराध है।

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