लखनऊ

कैंसर पीड़ित सिपाही मामले में प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस

कैंसर पीड़ित मुख्य आरक्षी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा, अवमानना नोटिस जारी, अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुरdebashish panda ias
कैंसर पीड़ित मुख्य आरक्षी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा, अवमानना नोटिस जारी, अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर
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लखनऊ। कैंसर पीड़ित मुख्य आरक्षी के मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने कहा कि 23 सितम्बर 2016 को कोर्ट ने रामपुर में तैनात रवीन्द्र सिंह के एप्लास्टिक एनीमिया के कारण दरोगा पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक दौड़ से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव गृह को एक महीने में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने के आदेश दिए थे लेकिन तीन माह बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इस पर जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोड़ा की बेंच ने पांडा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 23 जनवरी 2017 को सुनवाई नियत किया है।

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