लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने का फैसला किया है। राज्य के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने के प्रयास के तहत ऐसे लोगों को मौत की सजा देने के प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने इसके लिए आबकारी एक्ट में नई धारा जोड़ी है। इस धारा के अनुसार शराब से मौत या स्थायी अपंगता पर दोषियों को आजीवन कारावास या 10 लाख का जुर्माना या दोनों अथवा मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।
जहरीली शराब से मौत पर ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई।
आबकारी अधिनियम 1910 काफी पुराना होने के कारण इसकी दो दर्जन से अधिक धाराएं बदली गई हैं। गिरफ़्तारी, निरुद्ध बरामदगी, सर्च वारंट, जमानत और गैर जमानती वारंट धाराओं में संशोधन कर अफसरों के अधिकार भी बढ़ाये गए हैं।