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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल को व्यक्तिगत पेशी से छूट

Supreme_Court_494291fनई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आपराधिक सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने हालांकि उच्च न्यायालय की सभी प्रतिकूल टिप्पणियों, अनुमानों और निष्कर्षो को निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति सी. नगप्पन की मौजूदगी वाली पीठ ने राहुल, सोनिया और इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दी।

न्यायालय ने कहा कि उनके पेश होने से सुविधा की जगह असुविधा ज्यादा होगी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत जब चाहे जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए उन्हें बुला सकती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले से जुड़े सभी मुद्दों को उठाने की अनुमति दे दी है।

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