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कहावत हुई चरितार्थ, क्या पेड़ पर लगते हैं पैसे?

पेड़ पर लटके मिले दस लाख से ज्यादा के नोट, कहावत है कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेड़ पर लटके मिले नोटindian currency on tree in aurangabad

पेड़ पर लटके मिले दस लाख से ज्‍यादा के नोट

औरंगाबाद। कहावत है कि पैसे क्‍या पेड़ पर लगते हैं लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह कहावत चरितार्थ होते दिखी। यहां एक पेड़ पर 10 लाख रुपए से ज्यादा के नोट लटकते हुए पाए गए।

पेड़ पर लटके मिले दस लाख से ज्यादा के नोट, कहावत है कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेड़ पर लटके मिले नोट
indian currency on tree in aurangabad

वहां से गुजर रहे लोगों ने जब पेड़ पर नोटों को इस तरह से लटकते हुए देखा तो उन्होंने इसकी जानकरी पुलिस को दी। दरअसल पेड़ पर लटके रहे नोटों में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए की करेंसी शामिल थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पैसों को पेड़ से नीचे उतारा।

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पुलिस के मुताबिक पेड़ पर 10.50 लाख रुपए के नोट लटके हुए थे। रुपए की गड्डियों को नीचे उतारने के दौरान कुछ बंडल जमीन पर गिर गए और रुपए जमीन पर फैल गए। जिसे बटोरने के लिए पुलिसवालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने इन पैसों को एक सफेद रंग के बैग में भर लिया। पैसे किसके और किसने इन्हें इस तरह से पेड़ पर लटकाया है, इस बात का पता फिलहाल नहीं चल सका है। पुलिस नोटों के मालिक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस ने करेंसी को सीज कर दिया है। पिछले साल हुई नोटबंदी के फैसले के बाद बड़ी संख्या में बंद हुए नोटों को ठिकाने लगाने के लिए नाले में बहाने, नोटों को कतर के उन्हें कूड़े में फेंके जाने, मंदिर में भारी चंदे दिए जाने के कई मामले सामने आए थे लेकिन नोटों को इस तरह से पेड़ पर लटकाने का यह संभवत: पहला मामला है।

पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि आखिर पैसे वहां पर पैसे पहुंचे और यह नोट किसके हैं। बता दें कि सरकार ने पुराने नोटों को अपने पास रखने को अवैध घोषित कर दिया और अगर पुराने नोटों को रखना दंडनीय अपराध है।

पुराने नोटों के लेन-देन करने और अपने पास एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में रखने को गैरकानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान कर दी थी।

चलन से बाहर किए गए बड़े मूल्य के नोटों को रखना और उनका लेन-देन करना कानूनी अपराध है जिसमें न्यूनतम 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

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