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SHOCKING : कुलदीप सिंह सेंगर के साथी इस बड़ी वजह के कारण हो गए बाइज्जत बरी

PIC - GOOGLE

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है।

सेंगर को अदालत ने 120 बी के तहत दोषी मान लिया है। इसके साथ साथ चार आरोपियों को सबूत न मिल पाने के कारण बरी कर दिया है। अदालत अब 12 मार्च को ये सजा सुनाएगी। बीते साल दिसंबर माह में दिल्ली की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा दी थी।

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इससे पहले सेंगर पर लगा दुष्कर्म का आरोप भी सिद्ध हो चुका है और फिलहाल सेंगर तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। युवती के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।

कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये मामला दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद सुनवाई हुई थी। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली के कोर्ट ने 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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