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यूपी में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, अभी जान लें किस जोन का क्या है नियम

लखनऊ। यूपी में चार मई यानी सोमवार से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इनमें देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें, माडल शाप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह  10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सरकार का निर्देश है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे।

लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। वहीँ रेड ज़ोन में कन्टेनमेंट एरिया यानि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट के बार में फिलहाल शराब नहीं बेची जा सकेगी।

यूपी सरकार ने शराब की बिक्री के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH